AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा
| करदाता श्रेणी | ITR फॉर्म | अंतिम तिथि (AY 2026-27) |
|---|---|---|
| वेतनभोगी, पेंशनभोगी, ब्याज/लाभांश आय | ITR-1 (सहज) | 31 जुलाई 2026 |
| पूंजीगत लाभ, एकाधिक संपत्ति, निदेशक, विदेशी संपत्ति | ITR-2 | 31 जुलाई 2026 |
| व्यवसाय/पेशे की आय (गैर-अनुमानित) | ITR-3 | 31 अगस्त 2026 |
| अनुमानित योजना (44AD/44ADA), आय ≤ ₹50L | ITR-4 (सुगम) | 31 अगस्त 2026 |
| कर ऑडिट मामले | ITR-3 / ITR-4 | 31 अक्टूबर 2026 |
| विलंबित रिटर्न (समयसीमा चूकने पर) | कोई भी लागू फॉर्म | 31 दिसंबर 2026 |
धारा 234F: विलंब दाखिल करने पर जुर्माना
यदि आप नियत तिथि के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक ITR दाखिल करते हैं, तो धारा 234F के तहत विलंब दाखिल शुल्क स्वतः लग जाता है:
- ₹5,000 — यदि कुल आय ₹5,00,000 से अधिक है
- ₹1,000 — यदि कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम है
- शून्य — यदि आय मूल छूट सीमा से कम है (नई कर व्यवस्था में ₹3,00,000 / पुरानी व्यवस्था में 60 वर्ष से कम के लिए ₹2,50,000)
धारा 234A: अदत्त कर पर ब्याज
यदि 31 जुलाई 2026 तक कोई कर बकाया है, तो धारा 234A के तहत 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लागू होता है। यह धारा 234F शुल्क के अतिरिक्त है। 31 जुलाई तक बकाया कर का भुगतान करके धारा 234A का प्रभाव कम करें, भले ही रिटर्न बाद में दाखिल करें।
विलंबित रिटर्न और उसकी सीमाएं
धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल की जा सकती है। विलंबित रिटर्न की प्रमुख सीमाएं:
- पूंजीगत लाभ, व्यवसाय और सट्टे की हानि को आगे के वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता
- धारा 234F शुल्क से कोई छूट नहीं
- 31 दिसंबर 2026 के बाद ITR दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं (विभाग नोटिस के बिना)
ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- PAN कार्ड और आधार नंबर
- Form 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए)
- बैंक खाता विवरण
- Form 26AS, AIS और TIS (incometax.gov.in से डाउनलोड करें)
- सभी आय स्रोतों का विवरण: वेतन पर्चियां, ब्याज प्रमाण पत्र, पूंजीगत लाभ विवरण
- 80C, 80D आदि कटौतियों के निवेश प्रमाण (पुरानी कर व्यवस्था के लिए)
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अस्वीकरण: यह मार्गदर्शिका केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कर सलाह नहीं है। आयकर समयसीमाएं और दंड प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 और संबंधित वित्त अधिनियमों द्वारा शासित हैं। सभी आंकड़े 20 जुलाई 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर सत्यापित हैं। दाखिल करने से पहले incometax.gov.in पर वर्तमान तिथि सत्यापित करें। EligibilityTools.in आयकर विभाग या CBDT से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श लें।