GST पंजीकरण किसे करना होगा?
GST पंजीकरण अनिवार्य है यदि:
- सेवा प्रदाता: अधिकांश राज्यों में टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक; विशेष श्रेणी राज्यों में ₹10 लाख
- वस्तु आपूर्तिकर्ता: अधिकांश राज्यों में ₹40 लाख; विशेष श्रेणी राज्यों में ₹20 लाख
- अंतरराज्यीय आपूर्ति: टर्नओवर की परवाह किए बिना
- ई-कॉमर्स विक्रेता: प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले (टर्नओवर की परवाह किए बिना)
- RCM के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
GST पोर्टल पर पंजीकरण (चरण-दर-चरण)
- gst.gov.in पर जाएं → Registration → New Registration
- PAN, ईमेल और मोबाइल दर्ज करें; OTP सत्यापन के बाद TRN प्राप्त करें
- TRN से लॉगिन करें और Form REG-01 भरें — व्यवसाय विवरण, पता, बैंक खाता, दस्तावेज़ अपलोड करें
- DSC / e-Sign (आधार OTP) / EVC से जमा करें
- GST अधिकारी 7 कार्य दिवसों में आवेदन प्रसंस्करण करेगा; GSTIN जारी होगा
कंपोजिशन स्कीम
₹1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं — टर्नओवर का निश्चित प्रतिशत (व्यापारियों के लिए 1%, रेस्तरां के लिए 5%, सेवा प्रदाताओं के लिए 6%) GST के रूप में दें। ITC का दावा नहीं किया जा सकता।
गैर-पंजीकरण पर दंड
- गैर-कपटपूर्ण मामलों में: देय कर का 10% या ₹10,000 (जो अधिक हो)
- जानबूझकर/धोखाधड़ी: देय कर का 100%
अस्वीकरण: यह मार्गदर्शिका केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। GST पंजीकरण सीमाएं और दंड प्रावधान CGST अधिनियम, 2017 और CBIC अधिसूचनाओं द्वारा शासित हैं। जुलाई 2026 तक सत्यापित। आधिकारिक पंजीकरण के लिए gst.gov.in का उपयोग करें। EligibilityTools.in GST परिषद या CBIC से संबद्ध नहीं है।